आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच जारी रखने की दो याचिका खारिज
बेंगलुरु । कर्नाटक हाई कोर्ट ने कर्नाटक के उप मुख्य मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्य8क्ष डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच जारी रखने की मांग करने वाली सीबीआई सहित दो याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस मामले में एक याचिका सीबीआई और दूसरी याचिका भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने दायर की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई आय से अधिक संपत्ति के मामले में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की जांच को जारी नहीं रख सकती है, क्योंकि राज्य ने पहले ही सीबीआई से अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने की अनुमति वापस ले ली थी।
सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट जाने की छूट दी गई है, लेकिन फिलहाल वह उपमुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं कर सकती है। अब यह मामला लोकायुक्त को दिया गया है।
शिवकुमार अवैध संपत्ति मामले की जांच में सहयोग करने के लिए पिछले सप्ताह लोकायुक्त पैनल के समक्ष पेश हुए थे। इस मामले में उन्हें समन किया गया था।
येदियुरप्पा् सरकार ने दिया था जांच का आदेश
इस मामले में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा पारित एक पुराने आदेश को वापस ले लिया था, जिसे अदालत में सीबीआई और भाजपा विधायक ने चुनौती थी।
पिछले साल नवंबर में कांग्रेस सरकार ने सीबीआई की जांच के लिए सहमति वापस ले ली थी, जो सितंबर 2020 में शुरू हुई थी। सीबीआई का दावा है कि शिवकुमार ने 2013 से 2018 तक आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। वह उस वक्तह कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। माना जा रहा है कि यह रकम 74 करोड़ रुपये है।