
25 जुलाई को सांसद के रूप में शपथ लेने की एनआईए ने दी सहमति
नई दिल्ली,। एनआईए ने सोमवार को जेल में बंद कश्मीरी नेता और इंजीनियर शेख अब्दुल राशिद, को 25 जुलाई को सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए सहमति दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदरजीत सिंह कल यानी मंगलवार को इसका आदेश जारी करेंगे। जम्मू-कश्मीर के बारामूला क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतने वाले अब्दुल राशिद जिन्हें 2017 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। राशिद ने लोकसभा में सांसद की शपथ लेने और अपने संसदीय कार्य करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग अदालत से की थी। विशेष अदालत ने 22 जून को मामले को स्थगित कर दिया था और एनआईए को अपना जवाब पेश करने को कहा था। एनआईए के वकील ने कहा कि सहमति कुछ शर्तों के अधीन है, जिसमें मीडिया के साथ बातचीत न करना भी शामिल है।
राशिद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को हराकर बारामूला से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है। राशिद को जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस मामले में राशिद की संलिप्तता कश्मीरी व्यापारी जहूर वताली की जांच के दौरान सामने आई थी, जिसे एनआईए ने आतंकवादी समूहों और कश्मीरी अलगाववादियों को फडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में जिन नामों को शामिल किया है उनमें यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन शामिल हैं।