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इंदौर: जिला न्यायाधीश ने कर्बला मैदान को लेकर निगम के पक्ष में पारित की डिक्री

इंदौर: इंदौर के कर्बला मैदान को लेकर जिला न्यायाधीश नरसिंह बघेल की कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 6.70 एकड़ भूमि का स्वामित्व इंदौर नगर निगम के पक्ष में मानते हुए वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया। इस मामले में नगर निगम की ओर से अधिवक्ता मोहन शर्मा ने पैरवी की।

इस दीवानी अपील के तहत, इंदौर नगर निगम ने कर्बला मैदान की भूमि पर स्वामित्व का दावा किया था और वक्फ बोर्ड तथा पंच मुसलमान कर्बला मैदान कमेटी को पक्षकार बनाया था। पहले व्यवहार न्यायाधीश की कोर्ट ने 13 मई 2019 को नगर निगम द्वारा दायर वाद को निरस्त कर दिया था, जिसे चुनौती देते हुए निगम ने अपील की थी।

निगम ने अपनी अपील में कोर्ट को यह प्रमाणित किया कि वादग्रस्त भूमि नगर पालिक निगम इंदौर के अधिकार क्षेत्र में है और प्रतिवादी अवैध रूप से भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास कर रहे हैं। कोर्ट ने निगम के पक्ष में डिक्री पारित करते हुए इस भूमि का स्वामित्व नगर निगम को सौंप दिया।

वहीं, प्रतिवादी पक्ष ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि 150 वर्षों से मुस्लिम समुदाय इस भूमि पर मोहर्रम के अवसर पर ताजिए ठंडे करने का धार्मिक कार्य करता आ रहा है और इसे वक्फ संपत्ति के रूप में रजिस्टर भी किया गया था। हालांकि, कोर्ट ने प्रतिवादियों द्वारा यह प्रमाणित न कर पाने पर कि वादग्रस्त संपत्ति वक्फ संपत्ति है, निचली अदालत के निर्णय को पलटते हुए नगर निगम के पक्ष में फैसला सुनाया।

जिला न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि निचली अदालत ने वादग्रस्त भूमि को वक्फ संपत्ति मानकर विधिक और तथ्यात्मक गलती की। अब इस भूमि का स्वामित्व पूरी तरह से इंदौर नगर निगम के पास है।

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