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केंद्र सरकार रेलवे एक्ट में करेगी संशोधन: रेल हादसे की साजिश पर देशद्रोह का मामला दर्ज, हो सकती है मृत्युदंड की सजा
नई दिल्ली: केंद्र सरकार जल्द ही रेलवे एक्ट में बड़ा संशोधन करने की तैयारी में है। नए प्रावधानों के तहत, अगर कोई व्यक्ति रेल हादसे की साजिश रचता है, तो उस पर देशद्रोह का केस दर्ज किया जाएगा। इसके लिए उम्रकैद से लेकर मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है।
सरकार द्वारा रेलवे सुरक्षा को लेकर उठाए जा रहे इन कदमों के अंतर्गत संवेदनशील स्थानों और रेल इंजनों पर जल्द ही कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके। यह कदम रेल यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उठाया जा रहा है।
रेल हादसों की रोकथाम के लिए सरकार का यह फैसला सुरक्षा मानकों को और मजबूत करेगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।