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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मंदिर हो या दरगाह, सड़क के बीच धार्मिक निर्माण अवैध

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि सड़क के बीच कोई भी धार्मिक संरचना, चाहे वह मंदिर हो या दरगाह, अवैध मानी जाएगी और इसे तुरंत हटाना होगा। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक मार्गों पर किसी भी प्रकार का धार्मिक निर्माण लोगों की आवाजाही में बाधा बनता है, जो कि कानून का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देशभर में उन धार्मिक संरचनाओं पर असर पड़ेगा, जो सड़क के बीच या सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से बनाई गई हैं। अदालत ने राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया है कि ऐसे निर्माणों को हटाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं और इस प्रक्रिया में धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान रखा जाए।

अदालत ने कहा, “चाहे कोई भी धर्म हो, सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक निर्माण को मंजूरी नहीं दी जा सकती। ऐसे निर्माणों से यातायात व्यवस्था में बाधा आती है और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है।”

इस फैसले का उद्देश्य सार्वजनिक मार्गों को सुरक्षित और सुगम बनाना है, ताकि यातायात व्यवस्था बेहतर हो सके और लोगों को आने-जाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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