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योन संबंधों के लिए 18 की उम्र को कम करने मुंबई हाईकोर्ट का सुझाव

मुंबई । मुंबई हाईकोर्ट ने किशोरों की सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र को, 18 वर्ष से घटाने का सुझाव दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि कई देशों ने यौन संबंधों के लिए लड़के और लड़कियों की उम्र को घटा दिया है। अब समय आ गया है कि भारत में भी इस पर बदलाव करने की जरूरत है।
हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति भारती डोंगरे की एकल पीठ ने यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण देने के लिए पास्को अधिनियम से जुड़े अपराधिक मामलों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए, इस पर अपनी चिंता जताई है। उन्होंने किशोरों मे आम सहमति से संबंध बन जाने पर पास्को एक्ट मे कार्यवाही पर चिंता जताई है।
मुंबई हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी 25 वर्षीय व्यक्ति की ओर से दायर याचिका पर की है।

विशेष अदालत ने 17 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप में उसे सजा दी थी। जबकि लड़का और लड़की दोनों ने कहा कि उनके संबंध सहमति से बने थे। पास्को एक्ट में उम्र 18 साल की होने के कारण,सहमति से बने संबंधों के कारण भी युवाओं को दंडित किया जा रहा है। मुंबई हाईकोर्ट ने यह भी कहा, कि जर्मनी इटली इत्यादि देशों में युवाओं द्वारा 14 से 16 वर्ष की उम्र में यौन संबंध बनाने की अनुमति है।

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