छेडछाड के आरोपी को 3 वर्ष की सजा

भोपाल । संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी द्वारा बताया कि 21 अगस्त 2023 न्यायालय तृप्ती पाण्डेय 14वे अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) भोपाल के द्वारा आरोपी जितेन्द्र उर्फ छोटू को धारा 354 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट में के अपराध में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी जितेन्द्र उर्फ छोटू को धारा 354 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री टी.पी. गौतम एवं श्रीमती सरला कहार द्वारा की गई है ।
21 मार्च 2019 को फरियादिया अपनी सहेली एवं भाईयो के साथ थाना जीआरपी हबीबगंज भोपाल में उपस्थित होकर सूचना दी कि दिनांक 21 मार्च 2019 होली घुरेडी के दिन शाम लगभग 6 बजे में अपनी सहेली के साथ पानी भरने स्टेशन के पास प्लेटफार्म नं 5 वांशिग साइट पर पानी भरने गई थी उसी समय आरोपी जितेन्द्र उर्फ छोटू मेरे पास आया और बुरी नियत से मेरा हाथ पकडकर जबरदस्ती मुझे खीचने लगा मैं डर गई और जोर से चिल्लाई तभी रास्ते पर मेरे भाई आ गये आरोपी जितेन्द्र वहा से भागने लगा मेरे भाई ने पकड कर थाना जीआरपी हबीबगंज आये और उक्त घटना की जानकारी दी पुलिस थाना द्वारा धारा 354 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट का अपराध क्रमांक 63/19 पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना उपरान्त पुलिस द्वारा अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य, तथ्यों एवं तर्को से सहमत होते हुये आरोपी जितेन्द्र उर्फ छोटू को धारा 354 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया गया है।