दिन-दहाडे गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी गनमेंन महेन्द्र तिवारी को आजीवन कारावास

भोपाल । जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि शुक्रवार 11 अगस्त 2023 को प्रधान सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव भोपाल के द्वारा आरोपी महेन्द्र तिवारी को धारा 302 भादवि एवं 30 आयुध अधिनियम के अपराध में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी महेन्द्र तिवारी को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 30 आयुध अधिनियम में 03 माह के कारावास से दण्डित किया गया । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सशक्त पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुधाविजय सिंह भदौरिया द्वारा की गई है ।
श्री त्रिपाठी ने बताया कि 30 सितंबर 2021 को थाना एम.पी.नगर भोपाल के तत्कालीन निरीक्षक सुधीर अरजरिया को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने घटना स्थल पर रिपोर्ट लेख कराई कि आरोपी महेन्द्र तिवारी गनमेंन सर्वोदय सर्विस निर्माण सदन CPWD अरेरा हिल्स भोपाल द्वारा सुपरवाईजर मृतक राजकुमार ठाकुर को अपनी 12 बोर की बन्दूक से 2 गोली मारकर हत्या कर दी रिपोर्ट पर देहाती नालसी एवं मर्ग मौके पर लेख किया गया थाना पर अपराध क्रमांक 535/21 धारा 302 भादवि का अपराध आरोपी महेन्द्र तिवारी के विरूद्ध कायम किया गया मामला अनुसंधान में लिया गया अनुसंधान के दौरान बारीकी से घटना स्थल का निरीक्षण किया गया, साक्षियों (प्रत्यंक्ष एवं परीस्थितिजन्य )के कथन अंकित किये गये, मृतक के शव का परीक्षण शासकीय चिकित्सालय से करवाया जाकर विस्तृत शव परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर 12 बोर की बन्दूक एवं जिन्दा कारतूस एवं खाली खोका जप्त किये गये एवं मृतक के शव से पी.एम. के दौरान प्राप्त कारतूस के अवशेष एवं अन्य जप्त शुदा आर्टिल्स् को विशेषज्ञ अभिमत हेतु राज्य वैज्ञानिक प्रयोगशाला सागर एवं क्षेत्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला भोपाल परीक्षण के हेतु भेजे गये चिकित्सकीय अभिमत एवं अन्य प्रत्येक्ष एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य व घटना स्थल के सी.सी.टी.व्ही. फुटेज से आरोपी के विरूद्ध धारा 302 भादवि एवं 30 आयुध अधिनियम का अपराध सिद्ध पाये जाने से अभियोग पत्र आरोपी महेन्द्र तिवारी के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान विशेषज्ञ अभिमत एवं विशेषज्ञ परीक्षण उपरान्त प्राप्त आर्टिकल्स न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान विशेषज्ञ साक्षी के सहित 22 साक्षियों को परीक्षित कराया जाकर आरोपी महेन्द्र तिवारी के विरूद्ध धारा 302 भादवि एवं 30 आयुध अधिनियम के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया गया। भोपाल न्या्यालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायदृष्टांत, साक्ष्य , तथ्यों व दस्तो्वजों एवं तर्को से सहमत होते हुये आरोपी महेन्द्र तिवारी को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 30 आयुध अधिनियम में 3 माह का कारावास के दण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया गया है।