Madhya Pradesh

judicial news : भेल के रिटायर्ड अफसर से 10 लाख की ठगी करने वाले पॉच ठगों को 2-2 साल का सश्रम कारावास

Bhopal judicial news : साल 21021 में भेल के रिटायर्ड अफसर को केवायसी अपडेट कराने का झांसा देकर 10 लाख से अधिक की ठगी करने वाले पॉच जालसाजो को राजधानी की जिला अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर दोषी करार देते हुए 2-2 साल के सश्रम कारावास की सजा सहित ढाई-ढाई हजार रूपए का अर्थदंड की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तथागत यागनिक की कोर्ट ने दिया है। आरोपी ने खुद को एसबीआई की मुंबई ब्रांच का मेनेजर बताकर फरियादी को जाल में फसांते हुए उसके मोबाइल पर आये ओटीपी की जानकारी लेकर अपने साथियो के एकाउंट में रकम ट्रांसफर कराई थी। मिली जानकारी के 4 जून 2021 को फदियादी देवनाथ पाठक पिता नागेवश्वर पाठक (75) ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था, की वो भेल के रिटायर्ड अधिकारी हैं, और सी सेक्टर इंद्रपुरी में रहते हैं। एसबीआई तथा एक अन्य बैंक में उनके दो सेविंग अकाउंट हैं। घटना वाले दिन दोपहर के समय उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया था। जिसमें केवायसी अपडेट कराने अन्यथा अकाउंट को बंद करने की बात लिखी थी। फरियादी ने मैसेज में दिये गए नंबर पर फोन लगाकर संपर्क किया। दुसरी और से बातचीत करने वाले आरोपी ने खुद को मुंबई स्थित एसबीआई की मुख्य ब्रांच का मैनेजर बताते हुए अपना नाम अमर बताया। जालसाज की बातों में आकर पीडि़त ने उसके द्वारा मांगी गई सारी जानकारी दे दी। कुछ ही देर बाद फरियादी के मोबाइल पर लगातार हजारों रुपए खातों से कटने के मैसेज आने लगे। वह कुछ समझ पाते इससे पहले ही ठगोरो के दो एकांउट से 28 ट्राजेक्शन कर दस लाख 40 हजार की रकम निकाल ली। शिकायत मिलने पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल के आधार पर आरोपियो को दबोच लिया था। जॉच में सामने आया कि आरोपी इमरान अंसारी ने खुद को एसबीआई की मुंबई ब्रांच का मेनेजर बताया था। अन्य आरोपियो द्वारा उसे बैंक एकांउट और एटीएम कार्ड से पैसा ट्रांसफर करने के लिए दिये थे, उनके खाते में ठगी की रकम ट्रांसफर की गई थी। क्राइम ब्रांच थाने में दर्ज मामले में अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर आरोपी अफजल, अभिषेक, इमरान, संजू देवनाथ और गुलाम मुस्ताफा को सजा सुनाई है।

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