Madhya Pradesh

लाइनमैन की मौत के मामले में कोर्ट ने दिए 85 लाख 54 हजार का मुआवजा देने के आदेश

भोपाल । मप्र मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में सीनियर लाइनमैन के पद पर पदस्थ व्यक्ति की मौत के मामले में जिला अदालत ने मृतक के परिजनों को 85 लाख 54 हजार 662 रुपये की मुआवजा राशि अदा किए जाने के आदेश दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक के ड्राईवर, मालिक और बीमा कंपनी यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दिए हैं। मृतक के परिजनों की ओर से सीनियर एडवोकेट आरके हिंगोरानी और सनी हिंगोरानी द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अतुल सक्सेना की अदालत ने यह आदेश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार कृषक नगर बायपास रोड करोंद भोपाल निवासी समद खा में मप्र मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में सीनियर लाइनमैन के पद पर पदस्थ थे। 15 जून 2020 को वो मोटर सायकिल से गांव से अपने घर वापस जा रहा था। इसी दौरान भोपाल-ब्यावरा हाईवे पर दोराहा जोड़ के पास सुबह करीब साढ़े सात बजे के ट्रक के ड्राईवर ने तेजी और लापरवाही से ट्रक चलाते हुए उसकी बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी थी। ट्रक की टक्कर लगने से समद खां गंभीर रुप से घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल मे इलाज के दौरान समद खां की मौत हो गई थी।

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button