Featured

फाइल गुम जाए या दीमक खा ले, तो मुकदमे की सुनाई खत्म करना ही विकल्प

चंडीगढ़ । पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई इस आधार पर बंद कर दी है। कि फाइल नहीं मिल रही है। जो दस्तावेज उपलब्ध है। उनको दीमक खा चुकी है। ऐसी स्थिति में मुकदमे की सुनवाई संभव नहीं है। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, कि अगर कुछ फाइलें गुम हो जाती हैं। दीमक खा लेती है, चोरी चली जाती है, या फाइल की ढेर में खो जाती हैं।यह कोई असामान्य बात नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत के पास एकमात्र विकल्प बचता है, कि वह याचिका पर सुनवाई बंद करे। न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि कोई भी पक्ष पुनर्निमित रिकॉर्ड के साथ आवेदन कर मामले को पुनर्जीवित करने के लिए स्वतंत्र है। न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि इतने साल तक सुनवाई का इंतजार याचिकाकर्ता करता रहा।उसने जल्दी सुनवाई के लिए कोई आवेदन भी कभी दायर नहीं किया। जो संदेह पैदा करता है।

Related Articles

Back to top button