Food sefty news : 13 प्रकरणों में कुल ढ़ाई लाख जुर्माना अधिरोपित

भोपाल । खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी में प्रस्तुत किये गये 13 प्रकरणों में निर्णय पारित करते हुये अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी हरेन्द्र नारायण के द्वारा कुल रूपये 2.50 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया है । आज परित आदेशों में काबुल कन्फेशनरी, चूना भट्टी के प्रोप्राइटर श्री अमरीक सिंह के विरूद्ध मिथ्याछाप बादाम तथा आम पापड़ विक्रय करने के आरोप में 50 हजार रूपये, शंकर ऑइल मिल, आजाद मार्केट के प्रोप्राइटर मनीष चावला के विरूद्ध खुला खाद्य तेल विक्रय करने के आरोप में 50 हजार रूपये, श्री महावीर डेयरी, के प्रोप्राइटर अजय नागर के विरूद्ध बिना खाद्य पंजीयन प्राप्त किये अमानक दूध का विक्रय करने के आरोप में 25 हजार रूपये, अमर ज्योति रेस्टोरेंट, शाहजहांनाबाद के प्रोप्राइटर के विरूद्ध अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य कारोबार संचालन के आरोप में 20 हजार रूपये का जुर्माना शामिल है ।
मावा एवं मिष्ठान्न के नमूने लिये गये
रक्षाबंधन पर्व को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर भोपाल आशीष सिंह के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा मावा विक्रेता प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है । इस दौरान देवेन्द्र मावा भण्डार, दयानंद चौक, आनंद मावा भण्डार, मंगलवारा थाना के पास, राजश्री मावा भण्डार, मंगलवारा थाना के पास, श्री पण्डित जी मिष्ठान्न, गुजरपुरा, महेन्द्र मावा भण्डार, मंगलवारा थाना के पास, अबदुल्लागंज वाले की मशहूर गुलाबजामुन, पीरगेट से जांच हेतु नमूने लिये गये ।