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सुल्तान होटल का खाद्य पंजीयन निरस्त

सीएम हेल्पलाइन शिकायतों पर की गई कार्यवाही

 भोपाल । कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशानसार सीएमहेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायत की जांच के दौरान न्यू कबाड़खाना, भोपाल स्थित सुल्तान होटल में अत्यन्त अस्वच्छ एवं अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य कारोबार होना पाये जाने पर पंजीयन प्राधिकारी के द्वारा प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीयन क्रमांक 21421010003141 तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। प्रतिष्ठान के समीप संचालित टायर रिपेयरिंग दुकान से लगातार स्वास्थ्य के लिये हानिकारक डस्ट का लगातार खाद्य पदार्थों में शामिल होना पाया गया है । निलंबन अवधि में प्रतिष्ठान से खाद्य कारोबार का संचालन बंद रखने के आदेश दिये गये हैं ।

गांधी मार्केट, पिपलानी स्थित केसरीनंदन मिष्ठान्न भण्डार में मिलावटी मिठाइयों के विक्रय की शिकायत की जांच में प्रतिष्ठान से मावे से बनी मिठाइयों के दो नमूने एकत्र किये गये । प्रतिष्ठान में खाद्य कारोबार का संचालन बिना खाद्य पंजीयन प्राप्त किये होना पाये जाने के पश्चात् अभिहित अधिकारी देवेन्द्र कुमार वर्मा के द्वारा प्रतिष्ठान से विक्रय के टर्नओवर की जानकारी प्राप्त कर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं ।

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