भोपाल । निशात पूरा पुलिस को मुखविर से सूचना प्राप्त हुई कि जिला बदर बदमाश करोंद चौराहा पर एमआरआफ टायर शोरूम के सामने पास किसी अपराध की फिराक मे घूम रहा है मुखविर द्वारा बताये गये स्थान पर टीम को रवाना किया गया जहां पर मुखविर के बताये हुलिये का व्यक्ति मिला जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम आकाश मीणा पिता राजकुमार मीणा उम्र 21 साल निवासी म.न.17 पंचवटी कालोनी फेस 03 करोंद भोपाल का बताया ।
बदमाश आरोपी आकाश मीणा को पुलिस आयुक्त भोपाल की न्यायालय से आपराधिक प्रकरण क्रमांक 62(ई)/23 दिनांक 06.09.23 के आदेश के पालन मे धारा 5क म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के द्वारा चार माह की कालावधि के लिये जिला भोपाल एवं उससे लगे अन्य लगे जिले सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ व नर्मदापुरम जिले की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का निष्कासन आदेश पारित किया गया है जो आरोपी 21 सितंबर 2023 को करोंद क्षेत्र में उपस्थित मिला जो उक्त आदेश का उलंघन किया जाने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 864/23 धारा 14,15 म.प्र. रा.सु. अधिनिय का दंडनीय अपराध किया गया । उक्त सराहनीय कार्य में निरीक्षक रूपेश दुबे, उनि करण सिंह देलमिया, आरक्षक-1507 योगेंद्र शर्मा, 3767 विपिन सिंह, 1398 ओमप्रकाश, 3527 जितेंद्र मालवीय, 3498 राकेश मंडलोई की महत्वपूर्ण भूमिका रही।