भोपाल। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ने प्रदेश के 10 वर्ष से ज्यादा पूर्ण कर चुके दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित वेतनमान का न्यूनतम वेतनमान देने के स्पष्ट आदेश जारी करें हैं उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित वेतनमान का न्यूनतम वेतन मान देने की कार्रवाई शुरू कर दी हैं मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने समस्त कार्यपालन यांत्रियों को 17 अक्टूबर 2023 को परिपत्र जारी करके निर्देश दिए है कि समय सीमा में 10 वर्ष से सेवा पूर्ण कर चुके न्यायालय आदेश प्राप्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को एरियर सहित नियमित वेतनमान का न्यूनतम वेतनमान का लाभ तत्काल दिया जाए यदि दैनिक वेतन भोगियों को नियमित वेतनमान का न्यूनतम वेतन देने में लापरवाही की गई तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित कार्यपालन यंत्री की होगी
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को छोड़कर अन्य 52 विभागो ने अभी तक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित वेतनमान का न्यूनतम वेतनमान देने की प्रक्रिया शुरू नहीं करी है उच्च न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के बावजूद भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यालय के चक्कर लगा रहा है और नौकरशाही न्यायालय आदेश की अवहेलना कर रही है समय सीमा में उच्च न्यायालय के आदेशों का लाभ न मिलने के कारण दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को लाखों का आर्थिक नुकसान हो रहा है जिस कारण दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में भयंकरअसंतोष व्याप्त है मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मांग करी है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की तर्ज पर ही शासन के अन्य विभाग एवं निगम मंडलों के 10 वर्ष सेवा पूर्ण कर चुके दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित वेतनमान का न्यूनतम वेतनमान का लाभ देने के आदेश तत्काल प्रसारित करे जाएं।