Child Pornography : चाईल्ड पोर्नोग्राफी में सजा, राज्य सायबर पुलिस की बड़ी सफलता, सजा दिलाने में सायबर पुलिस ग्वालियर सर्वप्रथम

चाईल्ड पोर्नोग्राफीमें सजा का प्रदेश का पहला प्रकरण
भोपाल ।।विगत दिवस मप्र राज्य सायबर पुलिस द्वारा पंजीबद्ध चाईल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित प्रकरण में अपचारी किशोर को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दोषी मानते हुए दण्डित किया गया है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सायबर योगेश देशमुख ने जानकारी देते हुए बताया कि इंटरनेट पर बढती चाईल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री की रोकथाम के लिए भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा Al टूल्स के माध्यम से चाईल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री अपलोड या शेयर करने वाले यूजर का आईपी एड्रेस और अन्य संबंधित डाटा अमेरिकी संस्था NCMEC की सहायता से एकत्रित किया जाता है और इस डाटा को टिपलाईन पोर्टल के माध्यम से कार्यवाही हेतु विभिन्न राज्यों को भेजा जाता है। विगत 4 वर्ष में म0प्र0 को 3 लाख 32 हजार से अधिक ऐसा डाटा प्राप्त हुआ था है, जिसे विभिन्न जिलों और राज्य सायबर जोनों को कार्यवाही हेतु भेजा गया था। राज्य सायबर पुलिस जोन द्वारा ऐसे डाटा की जांच पर 145 प्रकरण पंजीबद्ध किये जा चुके है, जिलों में दर्ज प्रकरणों की संख्या अलग है। सायबर जोन ग्वालियर में टिपलाईन पोर्टल से प्राप्त शिकायत जांच पर दर्ज ऐसे ही एक प्रकरण के आधार पर न्यायालय के द्वारा दण्डादेश पारित किया है।
पुलिस अधीक्षक सायबर जोन ग्वालियर सुधीर अग्रवाल ने बताया कि MHA से Cyber Tipline Report 64290642 Priority Leval:E की शिकायत 30 सितंबर 2020 को सायबर जोन ग्वालियर में प्राप्त हुई। शिकायत जांच के गहन विश्लेषण में पाया कि अपचारी बालक ने फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उस पर Child Pornography कंटेंट
अपलोड किया गया। शिकायत जांच में उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अपचारी बालक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 249/22 धारा 67B आईटीएक्ट पंजीबद्ध किया गया।