
**नई दिल्ली:** पूंजी बाजार नियामक **सेबी** ने संपत्ति प्रबंधन कंपनियों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भेदिया कारोबार नियमों को **1 नवंबर 2024** से लागू करने की घोषणा की है। इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है।
**सेबी** ने मूल्य से संबद्ध अप्रकाशित संवेदनशील जानकारी तक पहुंच रखने वाले कर्मचारियों को नामित व्यक्तियों के रूप में चिन्हित करने को अनिवार्य किया है। यह कदम भेदिया कारोबार की व्यवस्था को सख्त करने और इसकी रोकथाम के लिए **सेबी** की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
**सेबी** की अधिसूचना के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया कारोबार निषेध) (संशोधित) नियमन, 2022, 1 नवंबर 2024 से लागू होगा। इस नियम के तहत संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
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