गुजरातियों को ठग बताकर बुरे फंसे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी सीएम, कोर्ट ने जारी किया समन

अहमदाबाद | यहां मेट्रोपोलिटन कोर्ट से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है| मानहानि के एक केस में अहमदाबाद की मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने तेजस्वी यादव के खिलाफ समन जारी कर आगामी 22 सितंबर को हाजिर होने का आदेश दिया है| दरअसल तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा परिसर में मेहुल चौकसी पर बोलते हुए मीडिया से बातचीत में कहा था कि आज देश के हालात में सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं| उनके ठग को माफ भी कर दिया जाएगा| एलआईसी, बैंक का पैसा देदो फिर वह भाग जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? तेजस्वी यादव के इस बयान को आधार बनाकर सामाजिक कार्यकर्ता और बिजनसमैन हरेश मेहता ने 21 मार्च को मानहानि का केस दायर किया था| गुजरातियों को ठग कहने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आईपीसी की दफा 499 और 500 के तहत केस दर्ज किया गया था| याचिकाकर्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव ने विवादित बयान देकर गुजरात और गुजरातियों का अपमान किया है, इसलिए उनके खिलाफ मानहानि का मुकद्दमा चलाकर कड़ी सजा दी जानी चाहिए| शिकायतकर्ता की ओर से कोर्ट में बयान की सीडी और 15 गवाह पेश किए गए थे| अहमदाबाद की मेट्रोपोलिटन केस में इस मामले की सुनवाई चल रही है और पिछले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता हरेश मेहता ने तेजस्वी यादव के खिलाफ समन जारी करने की मांग की थी| अहमदाबाद के मेट्रोपोलिटन कोर्ट के जज डीजे परमार ने मानहानि केस की शिकायत को सही मानते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को समन जारी कर आगामी 22 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया है|