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Bhopal: 15 अगस्त को 182 बंदियों को मिलेगी जेल से आजादी, दुष्कर्मियों को कोई रियायत नहीं

भोपाल । प्रदेश सरकार 15 अगस्त को जेल में बंद बंदियों को रिहा करने जा रहा है, इसके लिए शासन की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं , गृह एवं जेल मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी है कि 15 अगस्त को इस बार प्रदेश की जेलों में बंद 182 बंदियों को रिहा किया जायेगा, इन्हें कुछ शर्तों का भी पालन करना होगा, साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि दुष्कर्म जैसे अपराध का कोई भी बंदी नहीं छोड़ा जा रहा है।
साल में चार बार होती है बंदियों की रिहाई 
 

मप्र शासन जेल में बंद बंदियों को जेल मेनुअल के हिसाब से रिहा करता है, पहले ये रिहाई साल में दो बार 26 जनवरी और 15 अगस्त को होती थी जो अब चार बार होती है, शिवराज सरकार ने इन दो राष्ट्रीय पर्वों के अलावा 2 अक्टूबर गांधी जयंती और 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती पर भी रिहाई शुरू की है।
15 अगस्त को 182 बंदियों की मिलेगी जेल की चार दीवारी से आजादी 
अगले महीने देश का स्वाधीनता दिवस है, इस दिन का इंतजार बंदियों को भी रहता है क्योंकि ऐसे बंदी जो आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे होते हैं उनकी सजा पूरी होने, उनके अच्छे आचरण सहित जेल मेनुअल में बताये गए अन्य नियमों के आधार पर उनकी रिहाई होती है। शासन ने इस बार 15 अगस्त के लिए 182 बंदियों की रिहाई की सूची बनाई है।
दुष्कर्म आरोपी बंदियों को सजा में नहीं मिलेगी माफी 
मप्र के गृह एवं जेल मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2023 के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 182 बंदियों की सशर्त रिहाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त 15 गैर-आजीवन कारावास के बंदियों को सजा में छूट दी जा रही है। यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रदेश की महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा को देखते हुए दुष्कर्म के किसी भी प्रकरण में सजा माफी नहीं दी जा रही है।

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