
हर गरीब एवं कमजोर व्यक्ति के कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिये सदैव प्रतिबद्ध है। विधिक सेवा प्राधिकरणः- जिला न्यायाधीश श्री शर्मा
भोपाल । कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एडीआर भवन जिला न्यायालय परिसर गुना में गुरुवार 9 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस का आयोजन किया गया है। उक्त शिविर प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी वीरेन्द्र सिंह राजपूत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। जिसका संचालन न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहित द्वारा किया गया।
प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वीरेन्द्र सिंह राजपूत द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करने हुये व्यक्त किया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिये लोक अदालतों का आयोजन करने के उद्देश्य से किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं को सार्थक करने के लिए प्राधिकरण की ओर से समय- समय पर विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है साथ ही अधिवक्ताओं से भी अपेक्षा है, कि उनके पास सीधे आने वाले सुदूर ग्रामीण अंचल के पक्षकारों को भी प्राधिकरण की योजनाओं के प्रति जागरूक किये जाने की अनूठी पहल करने हेतु आव्हानवित किया। उक्त शिविर में मोहित श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि क्यों 9 नवंबर को ही राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस की शुरूआत पहली बार 1995 में 9 नवंबर, 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों का सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिये की गई थी।
उक्त शिविर में जिला न्यायाधीश / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुना राकेश कुमार शर्मा द्वारा बताया गया कि साथ ही बताया गया कि मध्यस्थता में किसी प्रकार प्रकरणों का निपटारा करके हम न्यायालय से प्रकरणों के भार को कम कर सकते हैं। साथ ही व्यक्तियों को सौहार्दपूर्ण एवं सरल तरीके से न्याय प्राप्त हो सकता है साथ ही नालसा द्वारा संचालित नवीन लीगल एड डिफेंस काउलिस सिस्टम के बारे में भी विस्तार से बताया तथा 09 दिसम्बर 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में न्यायाधीशगण एवं अधिवक्तागण से आग्रह करने हुये कहा कि अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही करते हुये पक्षकारों को लाभांवित करने का प्रयास करें विधिक सेवा प्राधिकरण हर गरीब एवं कमजोर व्यक्ति के कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिये सदैव प्रतिबद्ध है, आर्थिक या अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त कर पाने के अवसर से वंचित न रह जाए। हर व्यक्ति को नि शुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण विधिक सेवा उपलब्ध हो तथा विधिक प्रणाली का प्रवर्तन समान अवसर के आधार पर न्याय का संबर्द्धन करें।
उक्त शिविर में विशेष न्यायाधीश रविन्द्र कुमार मंदसेन जिला न्यायाधीश एम.ए. खान
कविता वर्मा, मोनिका आध्या अकबर शेख, लीला लोधी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष प्रताप सिंह, समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अरविंद रघुवंशी अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ एवं प्रशिक्षित समस्त सहित अधिवक्तागण उपस्थित रहे।