Featured

नाबालिक से दुष्कृत्य के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

भोपाल ।।संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी ने बताया कि गुरुवार 31 अगस्त 2023 विशेष न्या‍यालय पॉक्‍सो रश्मि मिश्रा के द्वारा नाबालिक बच्ची से दुष्कृत्या करने वाले आरोपी पवन यादव को धारा 363, 376(3), 506 भाग 2 भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्‍ट एवं 66-ई आईटी एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी को धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 रू धारा 5एल/6 पॉक्सों एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000रू अर्थदण्ड, धारा 363 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500रू अर्थदण्ड, धारा 506 भाग 2 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड, धारा 66-ई आईटी एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रू का अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया है । उक्त, प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दीप्ति पटेल, वर्षा कटारे द्वारा पैरवी की गई है। 

जानकारी अनुसार 17 अप्रैल 2017 को पीड़िता अपनी माता के साथ थाना जहागीराबाद भोपाल में उपस्थित होकर सूचना दी कि मोहल्ले में रहने वाला आरोपी पवन यादव किसी कार्य के बहाने से अपने घर ले गया जहॉ पर आरोपी द्वारा जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ गलत काम किया । मोबाईल मे गंदा वीडियो भी बना लिया तथा धमकी दी किसी को कुछ बताया तो ये वीडियो सबको दिखा दूंगा, आरोपी पवन यादव द्वारा पीड़िता को लगातार तीन-चार दिनो से डराकर धमकाकर जबरदस्ती दो बार और गलत काम किया गया। उक्त घटना की सूचना के आधार पर पुलिस थाना जहागीराबाद द्वारा अपराध क्रमांक 314/17 धारा 376, 363, 506 भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सोद एक्टि के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, पुलिस द्वारा विवेचना उपरान्त प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को एवं वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुऐ आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

Related Articles

Back to top button