इंदौर । जबलपुर निवासी महिला द्वारा लगाए गए आरोप के बाद दुष्कर्म मामले में फंसे पूर्व मंत्री और विधायक उमंग सिंघार को विशेष न्यायालय से राहत नहीं मिली। सिंघार ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश मुकेश नाथ ने उनके अग्रिम जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया।
महिला ने पुलिस को बताया था कि नवंबर 2021 से 18 नवंबर 2022 के बीच विधायक सिंगार ने उसके साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार किया। यह महिला खुद को सिंघार की पत्नी बताती है। महिला ने धारा 376, 377 और 498 के तहत प्रकरण दर्ज कराया है। महिला ने शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडि़त करने, दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य का भी आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाली महिला जबलपुर की है।
कार्यक्रम में हुई थी दोनों की मुलाकात
महिला का कहना है कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सिंघार से परिचय हुआ था। दोनों के बीच फोन पर बात होने लगी। इसके बाद जब दोनों की मुलाकातें बढऩे लगीं तो सिंघार ने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। बाद में दोनों साथ में रहने लगे।
महिला सिंघार के साथ दिल्ली, गुरुग्राम, भोपाल और धार स्थित आवास में रही। इस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने। महिला ने सार्वजनिक रूप से शादी करने का कहा तो सिंघार आनाकानी करने लगे। अधिक दबाव में सिंघार ने भोपाल स्थित आवास में उससे शादी कर ली। इसके बाद दोनों में झगड़े होने लगे। महिला का कहना है कि सिंघार ने उन्हें कई बार प्रताडि़त किया। इसके बाद महिला कोर्ट पहुंची औरशारीरिक-मानसिक प्रताडऩा, दुष्कर्म व अप्राकृतिक कृत्य का केस दर्ज करवाया।
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