भोपाल । पुलिस कमिश्नरेट द्वारा सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत आरम्भ संस्था के सहयोग से जोन-2 के अंतर्गत आने वाले सभी 9 थानों के पुलिस अधिकारीगणों का किशोर न्याय अधिनियम एवं पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं बच्चे के सर्वोत्तम हित की अवधारणा के साथ प्रशिक्षण का आयोजन 2 चरणों में किया गया।
उक्त प्रशिक्षण में DCP मुख्यालय श्री विनीत कपूर, DCP जोन 2 श्रीमती श्रद्धा तिवारी, AddL. DCP जोन 2 श्री राजेश भदौरिया, AddL. DCP श्रीमती ऋचा चौबे, ACP श्रीमती निधि सक्सेना और जोन 2 के सभी ACP एवं थाना प्रभारी समेत कुल 105 अधिकारी गण उपस्थित रहे।
डीसीपी श्री विनीत कपूर ने कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कहा कि महिला व बाल अपराधों को रोकना एवं उनकी सुरक्षा करना पुलिस की प्राथमिक एवं मूल दायित्व होना चाहिए। एक अच्छे कुशल अनुसंधान अधिकारी का परिचय देते हुए विवेचना के दौरान पीड़ित के अधिकारो के तहत आवश्यक मदद व शासकीय अनुदान एवं पुनर्वास इत्यादि में सार्थक सहयोग देना चाहिए, साथ ही विवेचना के दौरान भरे जाने वाले सभी फॉर्म एव्ं प्रक्रिया का पुर्ण ज्ञान होना जरुरी है।
डीसीपी श्रीमती श्रद्धा तिवारी ने बाल संरक्षण व अनुसंधान हेतू मार्गदर्शन दिया एवं सभी थानों को निर्देशित किया गया की पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत दर्ज की जाने वाली FIR, CWC के साथ साथ SJPU को भी भेजा जाना चाहिए, ताकि बालक का फॉलो अप किया जा सके।
कार्यशाला में श्री अमरजीत सिंह के द्वारा JJ Act के सभी प्रारूप जो पुलिस विभाग के द्वारा उपयोग किए जाते हैं और विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संबंध में विशेष प्रावधानों को विस्तृत रूप से बताया गया और सभी प्रारूपों को भरने से संबंधित आवश्यक जानकारी दी गई।
अगले चरण में श्रीमती अर्चना सहाय ने सभी प्रतिभागियों को POCSO अधिनियम से संबंधित मुख्य प्रावधानों पर चर्चा की और पॉस्को पीड़ित बालकों के पुनर्वास हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई।
कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों ने फील्ड और कोर्ट स्तर पर आने वाली सभी समस्याओं के विषय में सवाल पूछे और संचालन कर्ताओं द्वारा उनकी समस्या का समाधान किया गया।
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