भोपाल । मध्यप्रदेश उभयलिंगी व्यक्ति नियम-2021 के नियम-12 “रोजगार में समान अवसर’’ के उप नियम-1 में राज्य शासन द्वारा की जाने वाली सीधी भर्तियों के प्रक्रम में यह लागू होगा।
राज्य सरकार ने शासकीय दस्तावेजों में लिंग संबंधी जानकारी के उपयोग में पुरुष/महिला/उभयलिंगी का प्रयोग करने का प्रावधान किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किए। इसके अनुसार शासकीय दस्तावेजों में जहां भी लिंग संबंधी जानकारी का उपयोग किया जाना है, वहां अब पुरुष/महिला के साथ उभयलिंगी का भी उपयोग होगा। राज्य शासन की सीधी भर्ती के पदों में भी उभयलिंगी व्यक्ति को भी अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
मध्यप्रदेश उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम-2021 के नियम-12 “रोजगार में समान अवसर’’ के उप नियम-1 में राज्य शासन द्वारा की जाने वाली सीधी भर्तियों के प्रक्रम में यह लागू होगा।
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