महामहिम राष्ट्रपति को कर्मचारी मंच ने पत्र लिखा।
भोपाल। भारत के संविधान में जनप्रतिनिधियों को पेंशन देने का कोई प्रावधान नहीं है फिर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार विधायक और सांसदों को संविधान का उल्लंघन करके पेंशन दे रही है सांसद विधायक शासकीय सेवक नहीं है सांसद विधायक सेवानिवृत्त भी नहीं होते हैं वह जनसेवक है और जनसेवक को पेंशन की पात्रता नहीं होती है सरकार 60 वर्ष की उम्र तक शासकीय सेवा करने वाले कर्मचारी को पेंशन न देने के लिए पीएफआरडीए एक्ट 2013 बनाए हुए हैं जबकि भारत के संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि शासकीय सेवक को पेंशन की पात्रता है मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने आज भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपती मुर्मू को पत्र लिखकर मांग करी है कि संविधान में दिए गए प्रावधानों का पालन करते हुए सांसदों और विधायकों की पेंशन पर तत्काल रोक लगाई जाए।
मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 195 में स्पष्ट उल्लेख है कि सांसद विधायक जनप्रतिनिधि इन्हें पेंशन देने का प्रावधान नहीं किया जा सकता है फिर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार संविधान का उल्लंघन करके सांसदों विधायकों को मुफ्त की रेवड़ी की तरह पेंशन भुगतान कर रही है यहां तक की सांसद विधायक जितने बार चुनाव जीते हैं उतने बार की उन्हें पेंशन देने का नियम जनप्रतिनिधियों ने स्वयं बना लिया है राज्य और केंद्र सरकार के नियम के तहत एक व्यक्ति को एक ही पेंशन की पात्रता होती है किसी निशक्त व्यक्ति को भी एक साथ दो पेंशन का लाभ नहीं मिलता फिर सांसद विधायकों को एक ही जीवन में दो पेंशन का लाभ कैसे मिल सकता है शासकीय सेवक के लिए भी सेवा वृद्धि या संविदा नियुक्ति के बाद ते - पेंशन के आधार पर वेतन निर्धारण किया जाता है सांसदों विधायकों को पेंशन देने के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है उच्च न्यायालय ने संविधान की अनुच्छेद 195 का पालन कराने का लेख शासकीय महाधिवक्ता को किया है आज मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने महामहिम राष्ट्रपति से सांसद विधायकों की पेंशन बंद करने की मांग करी है यदि महामहिम राष्ट्रपति ने सांसदों विधायकों की पेंशन बंद करने के मामले में शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच संविधान के पालन में सांसद विधायकों की पेंशन बंद करने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा।
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