ओआरओपी के बकाया भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, सचिव को फटकार

   नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों के पात्र पेंशनभोगियों को वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के बकाया का भुगतान किस्तों में करने संबंधी रक्षा मंत्रालय के 20 जनवरी के पत्र को लेकर सोमवार को कड़ा रुख दिखाया। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंत्रालय के सचिव द्वारा जारी किए गए पत्र पर गुस्सा जताकर उन्हें अपना रुख स्पष्ट करते हुए एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा, आप सचिव को कहे कि हम 20 जनवरी के पत्र को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। या तब इस वापस लिया जाए, नहीं तब हम रक्षा मंत्रालय को अवमानना नोटिस जारी करने जा रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता बरकरार रखनी होगी। पीठ में जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला भी शामिल हैं।
अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एन वेंकटरमणी ने अदालत से कहा कि मंत्रालय को न्यायालय के आदेशानुसार कार्य करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। इसपर, शीर्ष न्यायालय ने मामले की सुनवाई को होली की छुट्टी के बाद के लिए सूचीबद्ध कर दिया। उल्लेखनीय है कि नौ जनवरी को शीर्ष न्यायालय ने सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनभोगियों को ओआरओपी के कुल बकाया के भुगतान के लिए केंद्र को 15 मार्च तक की समय-सीमा दी थी।

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