इज ऑफ डूईंग बिजनेस के अन्तर्गत नवीन औद्योगिक ईकाईयों को 3 साल तक किसी भी प्रकार के लायसेंस लेने की छूट

भोपाल । फेडरेशन की मांग पर उद्योग विभाग ने 27 जनवरी 2023 को प्रकाशित मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 34 के अनुसार उद्योगों के हित में कदम उठाते हुए इज ऑफ डूईंग बिजनेस के अन्तर्गत नवीन औद्योगिक ईकाईयों को स्थापना के 3 साल तक किसी भी प्रकार के लायसेंस लेने से छूट प्रदान की है। सरकार के इस निर्णय से नवीन औद्योगिक ईकाईयों को स्थापना के प्रारंभ से लायसेंस लेने के लिए परेशान नहीं होगा अर्थात् उपबंध (1) में निर्दिष्ट तीन वर्ष की कालावधि के दौरान कोई सक्षम प्राधिकारी किसी अनुमोदन के प्रयोजन से या उसके संबंध में कोई निरीक्षण नहीं करेगा और वह अपनी ईकाई को सुचारू रूप से प्रारंभ करने और उत्पादन कार्य में अपना समय लगा सकेगी।



सरलीकरण अध्यादेश 2023 जिन विभागों से संबंधित अधिनियमों पर लागू होगा उनमें से कुछ निम्नलिखित है -

बॉयलर अधिनियम, 1923
ठेका श्रमिक अधिनियम 1970
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948
समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976
मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1958
मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961
मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता अधिनियम 1959
विद्युत अधिनियम 2003
पर्यावरण अधिनियम 1986
मध्यप्रदेश में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना एवं परिचालन करने के लिए विनिर्दिष्ट अनुमोदनों तथा निरीक्षणों से छूट अभिप्राप्त करने तथा उससे संसक्त तथा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु सरलीकरण अध्यादेश 2023 के अनुसार अब किसी भी नवीन स्थापित औद्योगिक इकाई को स्थापना से 3 साल तक किसी भी प्रकार के लायसेंस लेने की आवश्कता नहीं है।



फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. आर.एस. गोस्वामी ने मध्यप्रदेश शासन के इस निर्णय का स्वागत किया और सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से उद्योगों को कार्य करने में सुविधा होगी और वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा से प्रदेश के औद्योगिक विकास में अपनी भागीदारी निभायेगे।








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