ग्वालियर । मध्यप्रदेश में 28 फरवरी से शुरू होने जा रही नर्सिंग परीक्षा स्थगित कर दी गई है। मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच ने इस संबंध में फैसला सुनाया है।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 28 फरवरी से शुरू होने वाली नर्सिंग की परीक्षा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। यह फैसला एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया।
एडवोकेट जितेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि नर्सिंग कॉलेजों में पुराने शिक्षण सत्र की मान्यता गलत तरीके से दी गई है। कॉलेजों ने वर्ष 2019 से 2021 की संबद्धता जुलाई 2022 में ली थी, जो गलत है। भूतलक्षी प्रभाव से ली गई मान्यता गैरकानूनी होती है। याचिका में कहा गया कि इसी गलत मान्यता के आधार पर 28 फरवरी से परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इन पर रोक लगाने का आग्रह कोर्ट से किया गया। हाईकोर्ट जज रोहित आर्या और जज मिलिंद फड़के की डबल बैंच ने सुनवाई के मंगलवार से शुरू होने वाले एग्जाम पर रोक लगा दी है।
कॉलेज संचालकों की धांधली के प्रयासों पर फेरा पानी
मजेदार बात ये है कि नर्सिंग मेडिकल कॉलेजों ने सांठगांठ करके ये मान्यता सिर्फ एक महीना पहले ली थी। फिर फटाफट एग्जाम की तैयारी कर ली गई। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनके प्रयासों पर पानी फेर दिया। एक महीने पहले ली गई मान्यता के आधार पर परीक्षा कराने की योजना थी।
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