Bhopal:बिना परमिट के चलाने वाले 125 ऑटो जप्त

भोपाल । नगरीय पुलिस यातायात भोपाल द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के परपलन में बिना परमिट के संचालन होने वाले 511 आॅटो चेक कर 125 आॅटो को जप्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये। यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगीं। 

       अतएव जनहित में नगरीय यातायात पुलिस द्वारा आॅटो चालक/स्वामी के संबंध में एडवायजरी अवलोकनार्थ एवं पालनार्थ निम्नानुसार है -

वाहन स्वामी के कर्तव्य:-

वाहन चालक को निर्धारित गणवेष में रहना सुनिष्चित किया जायेगा।

वाहन संचालन की स्थिति में होने पर वाहन के समस्त दस्तावेज यथा- पंजीयन प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा, परमिट, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र, कर प्रमाणपत्र, आदि वाहन के साथ भौतिक एवं डिजिटल रूप में उपलब्ध रहना सुनिष्चित किया जायेगा। 

प्राधिकार द्वारा परमिट पर अधिरोपित की गई शर्तों का पालन सुनिष्चित किया जायेगा।

वाहन स्वामी आॅटो रिक्षा एवं ई-रिक्षा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करायेगा, अतिरिक्त सीट नहीं लगवायेगा या बैठने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करायेगा, जिससे बैठक क्षमता में वृद्धि हो, म्यूजिक सिस्टम नहीं लगवायेगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर वाहन का अनुज्ञापत्र निरस्त किया जायेगा तथा उसे पुनः नवीन परमिट स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

वाहन चालक के कर्तव्य:-

वाहन चालक निर्धारित वेध दस्तावेजों (हार्ड/साफ्ट काफी) के बिना वाहन का संचालन नही करेगा।

आॅटो चालक का ड्रायविंग लायसेंस चालक के पास होना अनिवार्य। 
आॅटो चालक का निर्धारित वर्दी (नेमप्लेट सहित) में होना अनिवार्य।

वाहन चालक मोटर व्हीकल एक्ट के सभी नियमों का पालन करेगा जैसे-रेडलाइट जम्पिंग, अत्यधिक गति से वाहन चलाने, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना,नषे की स्थिति में वाहन चालाने आदि।

चालक वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेगा। धूम्रपान नहीं करेगा तथा न ही किसी भी नषे की हालत में वाहन चलायेगा।

निर्धारित क्षमता से अधिक संख्या में यात्रियों का वहन करने पर या चालक की सीट पर यात्री को बैठाकर वाहन संचालन करने पर वाहन चालक के साथ-साथ वाहन स्वामी भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी माना जाकर प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से जो रूपये 1000 से कम नहीं होगा, दण्डित किया जा सकेगा तथा द्वितीय एवं पश्चात्वर्ती अपराध के लिए परमिट को निरस्त किया जायेगा।

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post