भोपाल ! कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश लवानिया की अध्यक्षता में निर्वाचक नामावली में आधार संग्रहण, नवीन सिक्युरिटी फीचर के फोटो परिचय पत्र एवं नामावली की शुद्धता हेतु राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक सम्पन्न हुई । बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री लवानिया ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में त्रुटि रहित मतदाता सूची निर्मित किए जाने, नवीन प्रावधानों जैसे मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक किए जाने के प्रावधानों के अनुसार सोमवार से प्रक्रिया प्रारंभ भी हो गई है । अब मतदाताओं के आधार नंबर (डाटा/नंबर) मतदाताओं से स्वैच्छिक आधार पर लिए जाने हेतु बी.एल.ओ. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में घर-घर पहुंचेगे । इसके साथ ही शहरी अंचलों केम्प लगाए जाकर अधिक से अधिक मतदाताओं को आधार से लिंक किया जाएगा। राजनैतिक दलों से अपील की गई है कि मतदाता सूची में डुप्लीकेट नाम अथवा एक से अधिक स्थानों पर मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं रहें और मतदाता सूची शतप्रतिशत शुद्ध बनाने के लिए मतदाता का आधार नंबर से लिंक किया जाना अत्यावश्यक है।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के तहत प्रारम्भिक गतिविधियां जिसमें मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण/पुनर्व्यवस्था 4 अगस्त से 24 अक्टूबर, 2022 तक, एकजाई प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 9 नवम्बर 2022, दावे आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 9 नवम्बर से 8 दिसम्बर 2022 तक, विशेष केम्प की तिथि 5, 6, 12 एवं 13 नवम्बर, 2022 तक, दावे आपत्तियों का निराकरण 26 दिसम्बर, 2022 तक तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 05 जनवरी, 2023 तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के कार्यक्रम में दावे आपत्ति की अवधि में दलों के प्रतिनिधियों एवं बीएलओ से अधिक से अधिक दावे आपत्ति आमंत्रित किए जाना आपेक्षित है।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशो के अनुसार अब 17 वर्ष की उम्र के युवा भी वोटर आई.डी. हेतु मतदाता सूची वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकेगे। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा युवा मतदाताओं की लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से यह अहम फैसला लिया गया है। अभी तक हर वर्ष 1 जनवरी या उससे पहले 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के पात्र होते थे तथा 1 जनवरी के बाद 18 वर्ष के होने वालो को मतदाता सूची में नाम जुडवाने के लिए पूरे 1 वर्ष इंतजार करना होता था। किन्तु, निर्वाचन आयोग द्वारा अधिनियम में बदलाव के बाद अब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने वाले व्यक्ति मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए पात्र होगे। मतदाता ऑनलाईन ई.आर.ओ-नेट, गरूडा ऐप, एन.वी.एस.पी., वोटर पोर्टल, वोटर हेल्पलाईन एप द्वारा नवीन फार्मेट्स एवं आधार नम्बर लिंक कर सकते है। इसका वेरीफिकेशन बी.एल.ओ. द्वारा किया जाएगा। उन्होंने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से आग्रह किया कि मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में दावे आपत्ति की तिथियां अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वे इस अवधि में गलत, डुप्लीकेट नाम, मृत अथवा स्थानान्तरित मतदाता के नाम होने पर त्रुटि सुधार हेतु आपत्ति दर्ज कराएं। इससे मतदाता सूची त्रुटि रहित बनेगी। उन्होंने कहा कि आधार नंबर से मतदाता कार्ड लिंक होने पर एक मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों में होना संभव नहीं रहेगा।