
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पोंजी स्कीम के नाम पर कथित धोखाधड़ी और पैसे की हेराफेरी से जुड़े आपराधिक मामलों में अभिनेता मोहम्मद नसीर (Mohammad Nasser) जमानत की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा है. साल 2009 की बॉलीवुड फिल्म ‘द शैडो’ और ‘द डार्क साइड ऑफ ट्रुथ’ में एक्टिंग करने वाले नेत्रहीन अभिनेता मोहम्मद नसीर साल 2019 से लेकर अब तक सीबीआई और ईडी के जरिए दर्ज मामलों के सिलसिले में जेल में बंद हैं.
SC ने जारी किया CBI और ED को नोटिस
जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की वेकेशन बेंच ने जेल में बंद अभिनेता मोहम्मद नसीर की तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ भटनागर के जरिए पेश होने के बाद तीन हफ्ते के अंदर जांच एजेंसियों से जवाब मांगा कि उड़ीसा हाई कोर्ट ने 12 जून 2020 को जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था जिसे अभी तक डिलीवर नहीं किया गया है.
अभिनेता को 20 जुलाई 2009 को गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन उन्हें बेल दी गई थी. हालांकि, सीबीआई के जरिए चार्जशीट फाइल किए जाने के बाद, जिन्हें साल 2012 में हाई कोर्ट ने जांच का जिम्मा सौंपा था, अभिनेता को साल 2019 में कस्टडी में लिया गया था और उसी समय से वो जेल में हैं. इस मामले में उनके वकील ने कहा है कि हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी पर आदेश का बस इंतजार है.
नसीर तीन साल से हैं जेल में बंद
ये प्रस्तुत किया गया था कि आरोप पत्र के दाखिल किए जाने के तीन साल बाद भी उन्हें बिना किसी विशिष्ट आरोप के ही गिरफ्तार कर लिया गया. इस दलील में ये तर्क दिया गया था कि जिन अपराधों के लिए नसीर खान पर आरोप लगाए गए गैं, उसकी ज्यादा से ज्यादा सात साल की सजा का प्रावधान है और वो तीन साल से ज्यादा समय से हिरासत में हैं.
जमानत की मांग करते हुए याचिका में ये भी कहा गया था कि क्यूंकि वो जन्म से ही अंधे हैं तो इसलिए उन्हें अपने आप ही आगे बढञना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है.
कई धाराओं के तहत किया गया था ये मामला दर्ज
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, अभिनेता नसीर मेसर्स फाइन सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर भी थे. नसीर खान पर आईपीसी की 1860 की धारा 406, 420, 468, 471, 34 और इनामी चिट और मनी सर्कुलेशन स्कीम अधिनियम 1978 की धारा 4, 5 और 6 के तहत दर्ज की कगई शिकायत में जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.