अभी तक व्यापारियों व तेल मिलों के लिए नहीं थी कोई समय सीमा
उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्यवाही
उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्यवाही
भोपाल। मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा शनिवार को व्यापारियों के लिए तिलहन व तेलों के स्टाक रखने की समय सीमा तय की गई जिसका आदेश जारी किया । यह आदेश प्रदेश के सभी व्यापारियों व तेल मीलों पर लागू रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा कार्यवाही की जाएगी। मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा तिलहन एवं तेलों की स्टॉक सीमा निर्धारित कर दी गई है इस आदेश का उद्देश्य खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापारी नियंत्रण करना है यह 31 दिसंबर 2022 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश के तहत थोक व्यापारी 5 सौ क्विंटल तथा फुटकर व्यापारी 30 क्विंटल से अधिक तेल नहीं रख सकेंगे, बड़े पैमाने पर फुटकर चैन की दुकानों के विक्रेता डिपो में 1 हजार क्विंटल तक तेल रख सकेंगे। परंतु तेल मील वाले खाद्य तेलों को 90 दिन के उत्पादन की सीमा तक रख सकेंगे। व्यापारियों को स्टाक भाव सूची बोर्ड , दैनिक स्टॉक पंजी तथा वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रतिदिन के स्टॉक की जानकारी अपलोड करना होगी। इस संबंध में जिला आपूर्ति नियंत्रक ज्योति शाह नरवरिया द्वारा 29 अप्रैल शुक्रवार को समस्त तिलहन एवं तेल के व्यापारियों की बैठक आयोजित करके नवीन स्टॉक सीमा के बारे में जानकारी दी। और साथ ही इस आदेश का पालन करने के लिए कहा गया । आदेशों के उल्लंघन पर संबंधित फुटकर तथा थोक व्यापारी एवं मिलर के विरुद्ध कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
किसानों व खेती करने वालों पर नहीं है लागू
मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा जारी आदेश सिर्फ तिलहन की थोक विक्रेता, फुटकर विके्रता, रिफाईनर, मिलर, कमीशन ऐजेंट, एक्सटे्रक्टर, खरीदने व बेचने पर लागू होगा। अगर कोई व्याक्ति अपनी खेती के तिलहन के या किसान अपने तिलहन को घर में रखता है तो उस पर यह आदेश मान्य नहीं होगा। उसके लिए कोई स्टाक की समय सीमा नहीं की गई है।
किसानों व खेती करने वालों पर नहीं है लागू
मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा जारी आदेश सिर्फ तिलहन की थोक विक्रेता, फुटकर विके्रता, रिफाईनर, मिलर, कमीशन ऐजेंट, एक्सटे्रक्टर, खरीदने व बेचने पर लागू होगा। अगर कोई व्याक्ति अपनी खेती के तिलहन के या किसान अपने तिलहन को घर में रखता है तो उस पर यह आदेश मान्य नहीं होगा। उसके लिए कोई स्टाक की समय सीमा नहीं की गई है।