वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दी जा रही है करदाताओं को राहत
31 अगस्त 2022 तक सम्पत्तिकर जमा करने पर देगा छूट का लाभ
भोपाल। नगर निगम द्वारा संपत्ति कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है है यह छूट वित्तीय वर्ष 2021-22 के कर के लिए जारी रखी गई है। इसका लाभ उपभोक्ता आगामी अगस्त माह तक उठा सकते हैं। वहीं मई माह में लगने वाली लोक अदालत के माध्यम से भी छूट पा्रप्त कर सकते हैं। नगर निगम के द्वारा शहर के संपत्तिकर दाताओं के लिए वर्तमान में भी राहत दी जा रही है। करदाता स्वयं के उपयोग की सम्पत्तियों पर सम्पत्तिकर में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ प्राप्त कर सकता है। नगर निगम आयुक्त द्वारा 2021-22 के सभी संपत्तिकर के बकायादारों को 31 अगस्त तक का समय दिया है कि वह इस अवधि में अथवा 14 मई को होने वाली नेशनल लोक अदालत में विगत वर्ष का सम्पत्तिकर जमा करें और 50 प्रतिशत छूट का लाभ उठाए। नियत समयावधि उपरांत छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। निगम आयुक्त केवीएस चौधरी ने निगम के विभिन्न विभागों/शाखाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों की बैठक आहूत कर उक्त आशय की जानकारी हर करदाताओं को देने एवं करो की अदायगी हेतु समझाइश देने के निर्देश दिए। बैठक में हाउसिंग फॅार आल, यांत्रिक, झील संरक्षण, सीवेज, उद्यान, फायर ब्रिगेड, एनयूएलएम, स्र्पोटस, बीसीएलएल, जीएडी, स्थापना, वाचनालय, जन्म-मृत्यु पंजीयन, पशु चिकित्सा, खाद्य एवं डीजल टैंक आदि विभागों के अधिकारी/कर्मचारी मौजूद थे।
31 अगस्त 2022 तक सम्पत्तिकर जमा करने पर देगा छूट का लाभ
भोपाल। नगर निगम द्वारा संपत्ति कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है है यह छूट वित्तीय वर्ष 2021-22 के कर के लिए जारी रखी गई है। इसका लाभ उपभोक्ता आगामी अगस्त माह तक उठा सकते हैं। वहीं मई माह में लगने वाली लोक अदालत के माध्यम से भी छूट पा्रप्त कर सकते हैं। नगर निगम के द्वारा शहर के संपत्तिकर दाताओं के लिए वर्तमान में भी राहत दी जा रही है। करदाता स्वयं के उपयोग की सम्पत्तियों पर सम्पत्तिकर में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ प्राप्त कर सकता है। नगर निगम आयुक्त द्वारा 2021-22 के सभी संपत्तिकर के बकायादारों को 31 अगस्त तक का समय दिया है कि वह इस अवधि में अथवा 14 मई को होने वाली नेशनल लोक अदालत में विगत वर्ष का सम्पत्तिकर जमा करें और 50 प्रतिशत छूट का लाभ उठाए। नियत समयावधि उपरांत छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। निगम आयुक्त केवीएस चौधरी ने निगम के विभिन्न विभागों/शाखाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों की बैठक आहूत कर उक्त आशय की जानकारी हर करदाताओं को देने एवं करो की अदायगी हेतु समझाइश देने के निर्देश दिए। बैठक में हाउसिंग फॅार आल, यांत्रिक, झील संरक्षण, सीवेज, उद्यान, फायर ब्रिगेड, एनयूएलएम, स्र्पोटस, बीसीएलएल, जीएडी, स्थापना, वाचनालय, जन्म-मृत्यु पंजीयन, पशु चिकित्सा, खाद्य एवं डीजल टैंक आदि विभागों के अधिकारी/कर्मचारी मौजूद थे।