नगर निगम की शहर में चिंहित पार्किंग पर ही कर सकेंगे पार्किग
नो पार्किंग में खड़ी वाहन पर यातायात के तहत होगा जुर्माना
समय व वाहन सुरक्षा के लिए नहीं बनी कोई गाईड लाईन
अपनी रिश्क पर करें वाहन चालक पार्किंग, चोरी होने पर निगम की कोई जवाबदारी नहीं
मल्टीलेबल एवं प्रीमियम पार्किंग में पूर्व की भांति ही लगेगा पार्किंग शुल्क
भोपाल। राजधानी में नगर निगम के द्वारा शुक्रवार को नई पार्किंग पॉलिसी जारी की गई जिसमें एक मई से पुराने वाहनों को पार्किग शुल्क रहित किया गया है। शहर में नगर निगम के जितने भी पार्किंग स्थल हैं यह नियम सिर्फ उन्हीं पर लागू होगा। लेकिन मल्टीलेवल व प्रीमियम पार्किंग में यह नियम लागू नहीं होगा। वहां पर पूर्व की तरह से पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। साथ ही इन पार्किंग पॉलिसी में समय सीमा और वाहन की सुरक्षा को लेकर कोई नियम या दिशा निर्देश जारी नही किए गए हैं। शहर में उन सभी दो पहिया व चार पहिया वाहन चालकों के लिए नगर निगम की यह नई पार्किँग पॉलिसी किसी खुशखबरी से कम नहीं है। शहर में अब पुराने वाहन चाहे वह दो पहिया हो या चार पहिया हो सभी के लिए पार्किंग नि:शुल्क कर दी गई है। अब शहर में किसी भी स्थान पर पार्किंग शुल्क नहीं देना है। लेकिन यह पार्किंग स्थल नगर निगम के द्वारा चिन्हित होने चाहिए। वहीं अब नगर निगम ने अपने राजस्व को बढ़ाने का नया तरीका अपनाया है जिससे आम जनता क्या शहर मेें जितने भी वाहन चालक हैं सभी से नये वाहन खरीदने के साथ ही पार्किंग शुल्क नगर निगम के लिए संबंधित ऐजेंसी के द्वारा जमा कराया जाएगा। जो सभी वाहनों पर लागू होगा। यह पार्किँग शुल्क एक मुश्त लाईफ टाइम रहेगा।
वाहन की पहली पार्टी के लिए है
नगर निगम ने पार्किंग पॉलिसी तो बना दी है लेकिन इसमें कई खामियां रह गई है। बताया जाता है कि अगर पहली पार्टी के नाम से नया वाहन रहेगा तब तक कोई पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर वाहन का मालिक बदलता है तो उसके बाद यह पार्किंग शुल्क समाप्त होकर नया शुल्क लिया जाएगा।
पार्किंग पर वाहन की सुरक्षा भी संशय में
नगर निगम के द्वारा पार्किंग तो पुराने वाहनों पर फ्री कर दी और नये वाहनों से एक मुश्त लाईफ टाइम पार्किंग शुल्क ऐजेंसी के माध्यम से जमा करा लेंगे। लेकिन जब वाहन को नगर निगम के चिन्हित पार्किंग स्थल पर पार्क किया जाएगा तो उसकी सुरक्षा जैसे चौरी होना, या वाहन में किसी भी तरह की टूट फूट होना एैसे अन्य समस्यायें रहेंगी उनकी जवाबदारी किसकी रहेगी। यह पॉलिसी में नहीं दिया गया।
पार्किंग शुल्क वाले अभी देते हें पर्ची जिससे जवाबदारी होती है तय
वर्तमान में जितनी भी पार्किंग हैं चाहे एयरपोर्ट की हो या रेलवे की पार्किंग सभी जगह पार्क किए गए वाहनों की जवाबदारी पार्किंग वालों की होती है। अगर वाहन चोरी होता हो या डेमेज होता है तो उसकी जवाबदारी पार्किंग स्थल वाले कर्मचारी या ऐजेंसी की होती है।
नो पार्किँग जोन पर ट्राफिक पुलिस करेगी कार्यवाही
नगर निगम के द्वारा मल्टीलेबल एवं प्रीमियम पार्किंग में पूर्व की भांति पार्किंग शुल्क वसूली जारी रहेगी। नो पार्किंग जोन में वाहन पार्किंग करने पर नियमानुसार यातायात पुलिस द्वारा पूर्व की भांति कार्यवाही की जावेगी।
पार्किंग की कोई समय सीमा नहीं है निर्धारित
सबसे बड़ी समस्या पार्किंग के समय की रहेगी । इस पॉलिसी में पार्किंग की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई । एैसी स्थिति में कोई दो दिन तक वाहन पार्क करता है तो उसके लिए क्या चार्ज रहेगा।
दो पहिया वाहन मूल्य रू. 50,000/- तक रू. 250/, मूल्य रू. 50,001 से 1,00,000/- तक रू. 500/-, मूल्य रू. 1,00,001 से 5,00,000/- तक रू.1000/-, मूल्य रू. 5,00,000 से अधिक रू. 1500/-,
चार पहिया वाहन मूल्य रू. 6 लाख तक रू. 1500/-, 06 लाख से अधिक व रू.12 लाख तक रू. 2000/-, 12 लाख से अधिक व रू. 30 लाख तक रू. 3000/-, 30 लाख से अधिक रू. 5000/-
इनका कहना है
पार्किंग शुल्क लाईफ टाइम रहेगा, पार्किंग स्थल पर वाहन की जवाबदारी वाहन मालिक की रहेगी, और समय सीमा अभी निर्धारित नहीं की गई है यह भी जल्द ही किया जाएगा वैसे दो घंटे से अधिक समय तक वाहन पार्क होने पर अतिरिक्त शुल्क लिया जाने का प्रावधान हो सकता है। अभी पॉलिसी में और कार्य किया जाएगा।
योगेंद्र सिह पटेल, संपत्ति व पार्किंग शुल्क अधिकारी, नगर निगम भोपाल
नो पार्किंग में खड़ी वाहन पर यातायात के तहत होगा जुर्माना
समय व वाहन सुरक्षा के लिए नहीं बनी कोई गाईड लाईन
अपनी रिश्क पर करें वाहन चालक पार्किंग, चोरी होने पर निगम की कोई जवाबदारी नहीं
मल्टीलेबल एवं प्रीमियम पार्किंग में पूर्व की भांति ही लगेगा पार्किंग शुल्क
भोपाल। राजधानी में नगर निगम के द्वारा शुक्रवार को नई पार्किंग पॉलिसी जारी की गई जिसमें एक मई से पुराने वाहनों को पार्किग शुल्क रहित किया गया है। शहर में नगर निगम के जितने भी पार्किंग स्थल हैं यह नियम सिर्फ उन्हीं पर लागू होगा। लेकिन मल्टीलेवल व प्रीमियम पार्किंग में यह नियम लागू नहीं होगा। वहां पर पूर्व की तरह से पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। साथ ही इन पार्किंग पॉलिसी में समय सीमा और वाहन की सुरक्षा को लेकर कोई नियम या दिशा निर्देश जारी नही किए गए हैं। शहर में उन सभी दो पहिया व चार पहिया वाहन चालकों के लिए नगर निगम की यह नई पार्किँग पॉलिसी किसी खुशखबरी से कम नहीं है। शहर में अब पुराने वाहन चाहे वह दो पहिया हो या चार पहिया हो सभी के लिए पार्किंग नि:शुल्क कर दी गई है। अब शहर में किसी भी स्थान पर पार्किंग शुल्क नहीं देना है। लेकिन यह पार्किंग स्थल नगर निगम के द्वारा चिन्हित होने चाहिए। वहीं अब नगर निगम ने अपने राजस्व को बढ़ाने का नया तरीका अपनाया है जिससे आम जनता क्या शहर मेें जितने भी वाहन चालक हैं सभी से नये वाहन खरीदने के साथ ही पार्किंग शुल्क नगर निगम के लिए संबंधित ऐजेंसी के द्वारा जमा कराया जाएगा। जो सभी वाहनों पर लागू होगा। यह पार्किँग शुल्क एक मुश्त लाईफ टाइम रहेगा।
वाहन की पहली पार्टी के लिए है
नगर निगम ने पार्किंग पॉलिसी तो बना दी है लेकिन इसमें कई खामियां रह गई है। बताया जाता है कि अगर पहली पार्टी के नाम से नया वाहन रहेगा तब तक कोई पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर वाहन का मालिक बदलता है तो उसके बाद यह पार्किंग शुल्क समाप्त होकर नया शुल्क लिया जाएगा।
पार्किंग पर वाहन की सुरक्षा भी संशय में
नगर निगम के द्वारा पार्किंग तो पुराने वाहनों पर फ्री कर दी और नये वाहनों से एक मुश्त लाईफ टाइम पार्किंग शुल्क ऐजेंसी के माध्यम से जमा करा लेंगे। लेकिन जब वाहन को नगर निगम के चिन्हित पार्किंग स्थल पर पार्क किया जाएगा तो उसकी सुरक्षा जैसे चौरी होना, या वाहन में किसी भी तरह की टूट फूट होना एैसे अन्य समस्यायें रहेंगी उनकी जवाबदारी किसकी रहेगी। यह पॉलिसी में नहीं दिया गया।
पार्किंग शुल्क वाले अभी देते हें पर्ची जिससे जवाबदारी होती है तय
वर्तमान में जितनी भी पार्किंग हैं चाहे एयरपोर्ट की हो या रेलवे की पार्किंग सभी जगह पार्क किए गए वाहनों की जवाबदारी पार्किंग वालों की होती है। अगर वाहन चोरी होता हो या डेमेज होता है तो उसकी जवाबदारी पार्किंग स्थल वाले कर्मचारी या ऐजेंसी की होती है।
नो पार्किँग जोन पर ट्राफिक पुलिस करेगी कार्यवाही
नगर निगम के द्वारा मल्टीलेबल एवं प्रीमियम पार्किंग में पूर्व की भांति पार्किंग शुल्क वसूली जारी रहेगी। नो पार्किंग जोन में वाहन पार्किंग करने पर नियमानुसार यातायात पुलिस द्वारा पूर्व की भांति कार्यवाही की जावेगी।
पार्किंग की कोई समय सीमा नहीं है निर्धारित
सबसे बड़ी समस्या पार्किंग के समय की रहेगी । इस पॉलिसी में पार्किंग की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई । एैसी स्थिति में कोई दो दिन तक वाहन पार्क करता है तो उसके लिए क्या चार्ज रहेगा।
दो पहिया वाहन मूल्य रू. 50,000/- तक रू. 250/, मूल्य रू. 50,001 से 1,00,000/- तक रू. 500/-, मूल्य रू. 1,00,001 से 5,00,000/- तक रू.1000/-, मूल्य रू. 5,00,000 से अधिक रू. 1500/-,
चार पहिया वाहन मूल्य रू. 6 लाख तक रू. 1500/-, 06 लाख से अधिक व रू.12 लाख तक रू. 2000/-, 12 लाख से अधिक व रू. 30 लाख तक रू. 3000/-, 30 लाख से अधिक रू. 5000/-
इनका कहना है
पार्किंग शुल्क लाईफ टाइम रहेगा, पार्किंग स्थल पर वाहन की जवाबदारी वाहन मालिक की रहेगी, और समय सीमा अभी निर्धारित नहीं की गई है यह भी जल्द ही किया जाएगा वैसे दो घंटे से अधिक समय तक वाहन पार्क होने पर अतिरिक्त शुल्क लिया जाने का प्रावधान हो सकता है। अभी पॉलिसी में और कार्य किया जाएगा।
योगेंद्र सिह पटेल, संपत्ति व पार्किंग शुल्क अधिकारी, नगर निगम भोपाल