Homeमध्यप्रदेश डैम, तालाबों, जलाशयों में तार फेंसिंग, साइन बोर्ड, पेट्रोलिंग के निर्देश byVijay journlist -June 30, 2020 0 धारा-144 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेभोपाल। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अविनाश लवानिया ने कलियासोत, केरवा वा डैम, तालाब जलाशय एवं पोखर में वर्षा काल के दौरान उक्त क्षेत्रों में मगरमच्छ के होने की संभावना बढ़ जाती है जिसके कारण किसी भी प्रकार की घटना या दुर्घटना का घटित होना संभावित रहती है। कलेक्टर ने किसी भी दुर्घटना के दृष्टिगत उक्त क्षेत्रों में मगरमच्छ के विचरण से होने वाली दुर्घटना की रोकथाम के लिए मगरमच्छ के संभावित क्षेत्र में तार फेंसिंग, अधिक से अधिक संख्या में साइन बोर्ड, सतत पेट्रोलिंग या स्टैटिक तैनाती के साथ धारा-144 दंड प्रक्रिया संहिता के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिये हैं। वर्षा काल के समय प्राकृतिक दृश्य को देखने एवं पर्यटन हेतु आसपास के क्षेत्रों में भारी संख्या में जन समुदाय डैम, जलाशयों, तालाबों, पोखर आदि के आसपास भ्रमण के लिए जाते हैं और नहाने एवं तैराकी करने का प्रयास करते हैं जिससे आम नागरिकों के दुर्घटना की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा है की इस और जन-जागरूकता अभियान भी चलाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
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